त्वरित अदालतों ने बाल यौन उत्पीड़न के 3.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया: सरकार

त्वरित अदालतों ने बाल यौन उत्पीड़न के 3.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया: सरकार

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  • Publish Date - August 1, 2025 / 03:20 PM IST,
    Updated On - August 1, 2025 / 03:20 PM IST

नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 746 विशेष त्वरित अदालतों द्वारा कुल 3.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

इन अदालतों में 405 विशेष पॉक्सो अदालतें शामिल रहीं।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल, 2025 तक इन अदालतों ने 3.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

उनके द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश लगभग 90,000 मामलों के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश 31,000 से अधिक मामलों और केरल 25,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

ठाकुर ने कहा कि बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है।

भाषा हक हक वैभव

वैभव