पतंजलि विज्ञापन मामला: न्यायालय ने रामदेव, बालकृष्ण से उसके समक्ष पेश होने को कहा |

पतंजलि विज्ञापन मामला: न्यायालय ने रामदेव, बालकृष्ण से उसके समक्ष पेश होने को कहा

पतंजलि विज्ञापन मामला: न्यायालय ने रामदेव, बालकृष्ण से उसके समक्ष पेश होने को कहा

:   Modified Date:  March 19, 2024 / 11:51 AM IST, Published Date : March 19, 2024/11:51 am IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्यवाही के मामले में मंगलवार को योगगुरु रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष पेश होने को कहा।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।

पीठ ने रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।

शीर्ष अदालत ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रामदेव पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा

 

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