पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया, मंगलवार को होगी सुनवाई

पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया, मंगलवार को होगी सुनवाई

पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया, मंगलवार को होगी सुनवाई
Modified Date: April 20, 2026 / 09:40 pm IST
Published Date: April 20, 2026 9:40 pm IST

गुवाहाटी, 20 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए एक आपराधिक मामले में सोमवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर कई पासपोर्ट और अघोषित विदेशी संपत्ति रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने यह मामला दर्ज कराया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय से खेड़ा को मिली सात दिनों की ‘ट्रांजिट’ अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के बाद अधिवक्ता के.एन. चौधरी ने कांग्रेस नेता की ओर से यह याचिका दायर की।

याचिका को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पंजीकृत कर लिया गया है और इसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने पांच अप्रैल को नयी दिल्ली और गुवाहाटी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मिस्र और एंटीगुआ-बारबुडा के तीन पासपोर्ट, दुबई में दो संपत्तियां और फर्जी कंपनियों में संपत्ति है।

इस बीच, गुवाहाटी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की असम पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप मेट्रो ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी द्वारा वारंट जारी करने के लिए बताए गए आधार ‘पूरी तरह से अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी सामग्री से समर्थित नहीं हैं।’

भाषा सुमित दिलीप

दिलीप


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