विनेश फोगाट को ट्रायल की अनुमति देने संबंधी आदेश के खिलाफ याचिका निरर्थक हुई: न्यायालय

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विनेश फोगाट को ट्रायल की अनुमति देने संबंधी आदेश के खिलाफ याचिका निरर्थक हुई: न्यायालय

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  • Publish Date - June 4, 2026 / 11:58 AM IST,
    Updated On - June 4, 2026 / 11:58 AM IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पहलवान विनेश फोगाट को चयन के लिए ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की याचिका बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर अब निरर्थक हो गई है।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि इस अदालत ने आदेश में दी गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को दोहराया है।

डब्ल्यूएफआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी एन गोवर्धन ने बताया कि फोगाट को चयन के लिए ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा, ‘‘वह सफल नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने वहां काफी हंगामा किया।’’

पीठ ने कहा कि मामला अब बेमानी हो गया है।

गोवर्धन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने महासंघ के फैसलों को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं और उन्हें ‘‘दुर्भावनापूर्ण’’ और ‘‘निंदनीय’’ करार दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘ये सभी टिप्पणियां हटाई जानी चाहिए क्योंकि मामला अभी एकल पीठ के समक्ष लंबित है।’’

इसके बाद शीर्ष अदालत ने इन कानूनी प्रश्नों को फिलहाल खुला छोड़ते हुए याचिका को निष्प्रभावी मानकर निस्तारित कर दिया।

दरअसल, 29 मई को उच्च न्यायालय ने फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के लिए 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी। डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें फोगाट को चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

भाषा

खारी वैभव

वैभव