पश्चिम बंगाल में एसआईआर में ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Ads

पश्चिम बंगाल में एसआईआर में ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

  •  
  • Publish Date - February 16, 2026 / 07:11 PM IST,
    Updated On - February 16, 2026 / 07:11 PM IST

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुच्छेद-32 के तहत शीर्ष अदालत का रुख करने पर सवाल भी उठाया।

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, “आप चाहते हैं कि हम अनुच्छेद-32 के तहत दायर याचिका पर विचार कर यह तय करें कि आपके पिता, आपकी माता और आपका भाई कौन है? निर्वाचन आयोग के पास जाइए।”

‍शीर्ष अदालत मोहम्मद जिमफरहाद नवाज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर में शामिल ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 के प्रावधानों के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता ने ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी के तहत निर्वाचन आयोग की ओर से उसे जारी किए गए नोटिस को भी चुनौती दी थी।

भाषा पारुल सुरेश

सुरेश