कोविड की तीसरी लहर से पहले दिल्ली में बंद पड़े अस्पतालों को चालू करने के लिए अदालत में याचिका दायर

कोविड की तीसरी लहर से पहले दिल्ली में बंद पड़े अस्पतालों को चालू करने के लिए अदालत में याचिका दायर

कोविड की तीसरी लहर से पहले दिल्ली में बंद पड़े अस्पतालों को चालू करने के लिए अदालत में याचिका दायर
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: June 4, 2021 10:46 am IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि यहां बंद पड़े अस्पतालों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर शुरू करने तथा मुहल्ला क्लीनिकों में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि अग्रिम पंक्ति के जिन योद्धाओं की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु हो गयी, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी योजना तैयार की जाए।

दिल्ली के एक निवासी द्वारा दायर याचिका में उन सभी अस्पतालों के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया है जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इसके अलावा मांग की गई है कि बंद पड़े मुहल्ला क्लीनिकों के कर्मचारियों का उपयोग ‘टेली-कंसल्टेंट’ या कोविड केंद्रों की निगरानी के लिए किया जाए।

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याचिका में दलील दी गयी है कि यदि कोविड की तीसरी लहर को लेकर आवश्यक उपाय नहीं किए गए, तो कई लोगों की जान जा सकती है।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा


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