नई दिल्ली : Petition filed in Supreme Court : राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के आर्टिकल 102 (1) और रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत की गई है। सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई है।
Petition filed in Supreme Court : राहुल गांधी की सदस्य्ता रद्द होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कई बड़े दिग्गजों के बयान सामने आए। कांग्रेस ने लोकसभा सचिवालय के इस फैसले की कड़ी निंदा की। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है।
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Petition filed in Supreme Court : राहुल गांधी की सदस्य्ता रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका दोष सिद्ध होने के बाद निर्वाचित विधायी निकायों के प्रतिनिधियों की स्वत: अयोग्यता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। याचिका जनप्रतिनिधियों के अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। याचिका में निर्देश मांगा गया है कि धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध होने के लिए भारत के संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाए।
Petition filed in Supreme Court challenging automatic disqualification of representatives of elected legislative bodies after conviction. The plea challenges the constitutional validity of Section 8(3) of the Representatives of People’s Act.
The plea seeks direction that… pic.twitter.com/eCCpz8Vr8Q
— ANI (@ANI) March 25, 2023
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