उच्चतम न्यायालय में महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने के अनुरोध से जुड़ी याचिका दायर

उच्चतम न्यायालय में महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने के अनुरोध से जुड़ी याचिका दायर

उच्चतम न्यायालय में महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने के अनुरोध से जुड़ी याचिका दायर
Modified Date: January 2, 2024 / 09:28 pm IST
Published Date: January 2, 2024 9:28 pm IST

नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय में महिला आरक्षण कानून को तत्काल और समयबद्ध तरीके से लागू करने के अनुरोध से जुड़ी एक याचिका दायर की गई है ताकि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि 2024 के आम चुनाव में नए कानून को समय पर लागू करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि शीघ्र कार्रवाई के बिना राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए इसका अपेक्षित लाभ गुम हो जाएगा।

इसमें कहा गया है, ‘‘महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को इसके कार्यान्वयन में अनिश्चितता के साथ पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता इस अदालत के हस्तक्षेप की मांग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का संवैधानिक आदेश शीघ्रता से पूरा हो।

आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला यह कानून महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

हालांकि, कानून तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। यह एक नई जनगणना होने के बाद लागू होगा। नयी जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा।

भाषा संतोष माधव

माधव


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