भिलाई के निजी अस्पताल को आवंटित भूमि में भ्रष्टाचार की जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज

भिलाई के निजी अस्पताल को आवंटित भूमि में भ्रष्टाचार की जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज

भिलाई के निजी अस्पताल को आवंटित भूमि में भ्रष्टाचार की जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: March 12, 2021 11:03 am IST

नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित निजी अस्पताल को पट्टे पर आवंटित भूमि में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने याचिकाकर्ता अमित चंद्राकर को याचिका वापस लेने और उच्च न्यायायल के समक्ष गुहार लगाने की अनुमति दी।

मामला वापस लिए जाने के बाद इसे खारिज कर दिया गया।

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याचिका में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर आवंटित सरकारी जमीन के संबंध में कथित आपराधिक साजिश और सरकारी खजाने को आर्थिक हानि पहुंचाने को लेकर जांच कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

अमित चंद्राकर, चंदूलाल चंद्रकार से संबंधित हैं, जिन्होंने वर्ष 1970 से 1991 के बीच दुर्ग सीट का संसद में प्रतिनिधित्व किया।

वकील अश्विनी कुमार दुबे द्वारा दायर याचिका में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने का दावा करते हुए गंभीर आर्थिक अपराधा शाखा से भी जांच का अनुरोध किया था।

भाषा शफीक माधव

माधव


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