PM सुरक्षा चूक: SC के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगा जांच समिति, औपचारिक आदेश जल्द

प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक: शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा न्यायालय

PM सुरक्षा चूक: SC के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगा जांच समिति, औपचारिक आदेश जल्द
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: January 10, 2022 1:09 pm IST

नयी दिल्ली, (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा।

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प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित किया जाएगा। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं।

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शीर्ष अदालत ‘लॉयर्स वॉइस’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक की गहन जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

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गौरतलब है कि पंजाब में पांच जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे।

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