Pune Car Accident Case : पोर्श कार से दो लोगों को रौंदने वाले नाबालिग के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शनिवार को हुआ था हादसा

Pune Car Accident Case : पोर्श कार हादसे में दो लोगों को रौंदने के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया

Pune Car Accident Case : पोर्श कार से दो लोगों को रौंदने वाले नाबालिग के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शनिवार को हुआ था हादसा

Pune Car Accident Case

Modified Date: May 21, 2024 / 11:22 am IST
Published Date: May 21, 2024 10:19 am IST

पुणे : Pune Car Accident Case : बीते शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में पोर्श कार हादसे में दो लोगों को रौंदने के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के बिल्डर पिता को पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहले विशाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन आई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद से गिरफ्तारी की डर से आरोपी का पिता फरार हो गया था। उसे डर था कि मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

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नाबालिग को कोर्ट से मिली थी जमानत

Pune Car Accident Case :  पुलिस ने दो लोगों को तेज रफ्ता पोर्श कार से रौंदकर मारने को लेकर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसे कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे जमानत मिल गई। हालांकि नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने पर मृतक के परिवार वाले काफी गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

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मध्य प्रदेश के रहने वाले थे दोनों मृतक

Pune Car Accident Case :  कार हादसे में पुणे में काम करने वाले मध्य प्रदेश के अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की जान गई है। ये दोनों शनिवार रात दोस्त से मिलने के बाद घर जा रहे थे। तभी तेज रफ़्तार पोर्श कार ने दोनों को रौंद दिया। इस हादसे में इनकी जान चली गई। ये दोनों पेशे से इंजीनियर थे। चश्मदीदों के अनुसार आरोपी 200 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति में गाड़ी चला रहा था और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी।

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हादसे को लेकर पुलिस ने कही ये बात

Pune Car Accident Case :  पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने अदालत से आग्रह किया था कि, आरोपी के साथ बालिग जैसा व्यवहार किया जाए क्योंकि यह एक “जघन्य अपराध” है और उसकी हिरासत की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गई। पुलिस जमानत आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

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