'Premature death' will not be 'injurious to health', a new form of warning on

‘सेहत के लिए हानिकारक‘ नहीं अब सीधे होगी ‘अकाल मृत्यु’, तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी का नया स्वरूप

New Format Notified: अब हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : July 29, 2022/3:21 pm IST

नई दिल्ली। New Format Notified: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद तृतीय संशोधन नियम, 2022” है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तम्बाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।

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New Format Notified:  जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से संलग्न होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो. उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। जीएसआर 458 (ई), तिथि 21 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत मौजूदा निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

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New Format Notified:  बता दे कि संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे। उपरोक्त अधिसूचना के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की सॉफ्ट या प्रिंट करने वाली प्रतियां 19 भाषाओं में वेबसाइट www.mohfw.gov.in and ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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