श्रीनगर, नौ जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने बृहस्पतिवार को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के दो कथित तस्करों की करीब 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ के तहत रैनावारी थाने द्वारा की गई।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाकर नेटवर्क को ध्वस्त करने की जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने बताया कि कुर्क की गई पहली संपत्ति नौहट्टा के तुजगरी मोहल्ला निवासी जाहूर अहमद शेख की है।
प्रवक्ता ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में पांच मरला भूमि पर बना तीन मंजिला मकान शामिल है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 65 लाख रुपये है।
प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नौहट्टा थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो और आबकारी अधिनियम के तहत 48 मामले दर्ज हैं।
उन्होंने बताया कि कुर्क की गई दूसरी संपत्ति रैनावारी के कंद मोहल्ला, डल निवासी बिलाल अहमद कंद की है।
उन्होंने कहा कि इस संपत्ति में पांच मरला भूमि तथा उस पर बना अस्थायी एक मंजिला ढांचा शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये है।
प्रवक्ता ने बताया कि दोनों संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क किया गया है। जांच में इन संपत्तियों को मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से अर्जित आय से खरीदी गई संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया।
भाषा
राखी अविनाश
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