पंजाब सरकार ने बजट सत्र में भाग लेने के लिए अमृतपाल की रिहाई का अनुरोध ठुकराया

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पंजाब सरकार ने बजट सत्र में भाग लेने के लिए अमृतपाल की रिहाई का अनुरोध ठुकराया

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  • Publish Date - February 3, 2026 / 01:06 AM IST,
    Updated On - February 3, 2026 / 01:06 AM IST

चंडीगढ़, दो फरवरी (भाषा) पंजाब सरकार ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि इससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले महीने पंजाब सरकार को अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की मांग पर सात कार्य दिवसों के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा ने कहा कि उन्हें सोमवार को पंजाब सरकार की ओर से सांसद की रिहाई के आवेदन पर जवाब मिला।

बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है और पहले चरण में 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक होगा।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के दो फरवरी के आदेश में अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की टिप्पणियों और अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है, “संबंधित अधिकारियों ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई का विरोध किया है, क्योंकि इससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा/नुकसान हो सकता है।”

भाषा जोहेब संतोष

संतोष