पंजाब सरकार को 15 दिन के अंदर लंबित डीए के भुगतान का आदेश

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पंजाब सरकार को 15 दिन के अंदर लंबित डीए के भुगतान का आदेश

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  • Publish Date - August 3, 2026 / 09:51 PM IST,
    Updated On - August 3, 2026 / 09:51 PM IST

चंडीगढ़, तीन अगस्त (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब सरकार को कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) 15 दिन के अंदर जारी करने का सोमवार को निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से दायर अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक सरकार बड़े स्तर पर प्रिंट या सोशल मीडिया पर विज्ञापन अभियान जैसे गैर-जरूरी खर्च नहीं करेगी।

एकल पीठ ने आठ अप्रैल के आदेश में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित डीए जारी करने का निर्देश दिया गया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि तय समयसीमा के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया राशि पर उस तारीख से छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा।

मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वह इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और 31 अगस्त तक अदालत की रजिस्ट्री में हलफनामे के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से वकील रशपिंदर सिंह ने कहा कि बकाया राशि लगभग 15,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

कर्मचारी संगठनों की ओर से पेश हुए वकील सनी सिंगला ने पत्रकारों से कहा कि अप्रैल में एकल पीठ के आदेश का पालन करने के बजाय सरकार ने लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की थी।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप