इस राज्य में पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल तक मिलेगा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना |

इस राज्य में पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल तक मिलेगा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना

राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : August 13, 2022/3:16 pm IST

pension to ex-MLAs for only one term: चंडीगढ़, 13 अगस्त। पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था।

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pension to ex-MLAs for only one term: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है।’’ राज्य सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

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