पंजाब : शिअद नेता मजीठिया की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ी

पंजाब : शिअद नेता मजीठिया की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ी

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  • Publish Date - August 14, 2025 / 08:26 PM IST,
    Updated On - August 14, 2025 / 08:26 PM IST

चंडीगढ़, 14 अगस्त (भाषा) पंजाब के मोहाली जिले की एक अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (डीए) अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत बृहस्पतिवार को 28 अगस्त तक बढ़ा दी।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को कथित तौर पर मादक पदार्थ के व्यापार से प्राप्त 540 करोड़ रुपये का धनशोधन करने के मामले में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मजीठिया को ऑनलाइन माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।

लोक अभियोजक फेरी सोफत ने बताया कि मजीठिया की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि छह जुलाई को अदालत ने मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी मियाद 19 जुलाई और फिर दो अगस्त को बढ़ा दी गई।

मजीठिया पटियाला की नई नाभा जेल में बंद हैं।

अदालत ने डीए मामले में मजीठिया की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने पहले ही जेल में बैरक बदलने के लिए मजीठिया की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है।

मजीठिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सतर्कता ब्यूरो ने दावा किया था कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि 540 करोड़ रुपये से अधिक की ‘ड्रग मनी’ (मादक पदार्थ से अर्जित राशि) का कई तरीके से धनशोधन किया गया था और कथित तौर पर मजीठिया ने इसमें मदद की थी।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश