Rahul Gandhi Defamation Case: बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, इस मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: कर्नाटक की एक अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को गैर-जमानती वारंट जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया

  •  
  • Publish Date - June 1, 2024 / 02:50 PM IST,
    Updated On - June 1, 2024 / 02:50 PM IST

Rahul Gandhi On Ladakh Tank Accident

बेंगलुरु : Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि, कर्नाटक की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गैर-जमानती वारंट जारी करने पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक भाजपा के महासचिव केशव प्रसाद ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। फैसला आज ही दोपहर बाद सुनाये जाने की संभावना है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया तथा उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार इसी मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं और उन्हें जमानत मिल गई है।

यह भी पढ़ें : Hot Model Sexy Video: हॉट मॉडल ने साड़ी पहन कैमरे के सामने दिन किलर पोज, सेक्सी वीडियो देख दिवाने हुए फैंस 

कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए राहुल गांधी

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी भी इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने शपथपत्र देकर कहा था कि, वह आज अदालत में उपस्थित होंगे, लेकिन वह नहीं आए। राहुल गांधी के वकील एस.ए. अहमद ने अदालत को बताया कि आज सातवें चरण का मतदान और ‘इंडिया’ ब्लॉक नेताओं की बैठक के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहुल गांधी 7 जून को अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। राहुल गांधी के एक और वकील रमेश बाबू ने अदालत से मामले में 7 जून तक आदेश न सुनाने और कांग्रेस सांसद को पेश होने के लिए कोई और तारीख देने का अनुरोध किया।

यह भी पढ़ें : Rajasthan Pre D.El.Ed Exam 2024: प्री डीएलएड एग्जाम की लास्ट डेट बढ़ी, अब उम्मीदवार इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन 

वकील ने किया गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध

Rahul Gandhi Defamation Case: भाजपा के वकील विनोद कुमार ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के पास उन्हें पेश होने के लिए तीसरा मौका देने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी के वकील अहमद ने कहा कि अदालत के पास पेश होने के लिए समय देने का अधिकार है। अदालत ने समय देने के अधिकार पर दोनों पक्षों के वकीलों से सवाल किए। उनके तर्क सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। प्रसाद ने मानहानि के केस में आरोप लगाया है कि भाजपा पर सरकारी परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगाते हुए पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित कर कांग्रेस ने भ्रामक प्रचार किया।

इस बार देश में किसकी बनेगी सरकार? पीएम के तौर पर कौन है आपकी पसंद? आप भी दें अपनी राय IBC24 के एग्जिट पोल सर्वे में…

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp