राजस्थान में मत्स्य संबंधी अपराध पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना: मंत्री

राजस्थान में मत्स्य संबंधी अपराध पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना: मंत्री

राजस्थान में मत्स्य संबंधी अपराध पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना: मंत्री
Modified Date: September 8, 2025 / 07:14 pm IST
Published Date: September 8, 2025 7:14 pm IST

जयपुर, आठ सितंबर (भाषा) राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक- 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अब बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक अथवा विष डालकर मछली मारने जैसे मत्स्य अपराधों पर जुर्माना बढ़ाया गया है। अब तक पहली बार अपराध साबित होने पर 500 रुपए का जुर्माना, तीन माह कैद या दोनों का प्रावधान था। इस जुर्माने को अब 25000 रूपये किया गया है।

इसी प्रकार दोबारा अपराध सिद्धि पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। अब दोबारा अपराध करने पर छह माह की जेल या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके बाद भी अपराध करने पर हर अपराध पर यह जुर्माना या जेल या दोनों का प्रावधान है।

विधेयक पर चर्चा के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मत्स्य अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधी पर जुर्माना लगाये जाने के प्रावधान हैं।

उन्होंने कहा कि इनमें लम्बे समय से जुर्माना राशि नहीं बढ़ाई गई थी, अबतक पहली बार अपराध पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था जिसे अब 25 हजार रुपए किया जा रहा है।

मंत्री के अनुसार मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक (मत्स्य) को अधिकृत किया गया है।

भाषा पृथ्वी राजकुमार

राजकुमार


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