राजस्थान : युवकों की हत्या के आरोपी को पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजा |

राजस्थान : युवकों की हत्या के आरोपी को पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजा

राजस्थान : युवकों की हत्या के आरोपी को पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजा

:   Modified Date:  February 18, 2023 / 07:34 PM IST, Published Date : February 18, 2023/7:34 pm IST

जयपुर, 18 फरवरी (भाषा) राजस्थान में भरतपुर की एक अदालत ने दो मुस्लिम युवकों के अपहरण व हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी को शनिवार को पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इस बीच, राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ी तहसील के घाटमीका गांव के रहने वाले नासीर (25) और जुनैद (35) के शव बृहस्पतिवार को भिवानी के लोहारू में जले हुए वाहन में मिले थे। इन दोनों का बुधवार को कथित रूप से कुछ ‘गौरक्षकों’ ने अपहरण कर लिया था। राजस्थान पुलिस ने परिवार के सदस्यों की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत पर नामजद पांच लोगों में से एक रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है।

गोपालगढ़ के थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने कहा, ‘‘गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी से आगे पूछताछ की जाएगी।’’

उन्होंने कहा कि मामले में अभी तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मंत्री जाहिदा खान ने अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

खान ने कहा, ‘‘परिवार के सदस्यों ने न्याय और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर हरियाणा से सहयोग मांगा जाएगा।’’

मृतकों के परिजनों ने राजस्थान पुलिस को दी शिकायत में बजरंग दल से जुड़े पांच लोगों पर आरोप लगाया है। हरियाणा में नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका निवासी 32 वर्षीय सैनी को शुक्रवार रात पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि टैक्सी चलाने वाला सैनी एक गौरक्षक समूह से जुड़ा हुआ था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जुनैद का पशु तस्करी का आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में पांच मामले दर्ज थे। इससे पहले अधिकारियों ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की थी।

इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर, बजरंग दल का गुरुग्राम जिला अध्यक्ष और कथित ‘गौरक्षा दल’ का सदस्य है। यादव को सात फरवरी को गुरुग्राम के पटौदी पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में भी नामजद किया गया था। फरार मोहित यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर ताजा मामले में खुद को बेगुनाह बताया है।

भाषा पृथ्वी शफीक

शफीक

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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