राजस्थान: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने वाली मां पर 5000 रुपये का जुर्माना
राजस्थान: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने वाली मां पर 5000 रुपये का जुर्माना
जयपुर, 18 अगस्त (भाषा) राजस्थान के अजमेर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने वाली एक महिला पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने पाया कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने भूमि विवाद के कारण पड़ोसी को बदनाम करने और उस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने 26 सितंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी सात वर्षीय बेटी खेत में रखवाली कर रही थी और इसी दौरान पड़ोसी उसे अपने खेत में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन जांच के दौरान नाबालिग ने अपने बयानों में कथित घटना से इनकार कर दिया।
पुलिस ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन और पशुओं के चराने को लेकर विवाद था।
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच में दुष्कर्म के आरोप असत्य पाए जाने पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की और रिपोर्ट को आठ जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया गया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता ने निजी विवाद के कारण अपनी नाबालिग बेटी को माध्यम बनाकर पड़ोसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था।
अदालत ने शिकायतकर्ता को ग्रामीण, अशिक्षित और वृद्ध महिला मानते हुए उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा बाकोलिया जितेंद्र
जितेंद्र

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