रात 8 बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, इस राज्य सरकार ने जारी की शराब की संयम नीति, देखें नियम

excise and alcohol restraint policy continues in Rajasthan: शराब की दुकानें सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।

रात 8 बजे तक खुले रहेंगे शराब दुकान, इस राज्य सरकार ने जारी की शराब की संयम नीति, देखें नियम

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: February 5, 2022 11:24 pm IST

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आबकारी एवं मद्य संयम नीति शनिवार को जारी कर दी, जिसके तहत राज्य में शराब की दुकानें सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।

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यह नीति दो वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के लिए है जो एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।

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नीति के अनुसार, इसका सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना व मदिरा के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करना है।

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इस नीति के अनुसार राज्य में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या पूर्ववत 7665 ही रखी गई है। ये दुकानें साल में पांच शुष्क दिनों (ड्राई डेज) को छोड़कर हर दिन सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।

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