कर्ज न चुकाने के केस में अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की सजा, पुलिस ने लिया हिरासत में

कर्ज न चुकाने के केस में अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की सजा, पुलिस ने लिया हिरासत में

कर्ज न चुकाने के केस में अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की सजा, पुलिस ने लिया हिरासत में
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: November 30, 2018 2:02 pm IST

नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव को 5 करोड़ का लोन न चुकाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के तुरंत बाद ही राजपाल यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यादव और उनकी पत्नी राधा ने साल 2010 में अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए यह लोन लिया था।

बता दें कि पिछले दिनों इसी मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव पर 1.60 करोड़ रुपए प्रति मामला जुर्माना लगाते हुए 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उनकी पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपए प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई। इस तरह उन्हें लगभग 11.20 करोड़ रु. बतौर जुर्माना चुकाना होगा। हालांकि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी।

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दरअसल राजपाल यादव ने 2010 में फिल्म ‘अता-पता लापता’ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। लेकिन लोन चुकाने के लिए जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए थे जिसके बाद मामला अदालत में चला। अदालत ने राजपाल को दोषी करार दिया था। राजपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। राजपाल यादव मशहूर कॉमेडियन रहे हैं।


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