नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की उस याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को करेगा, जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत देने से केरल उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी है।
शीर्ष अदालत की की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करेगी।
अभिनेता ने अधिवक्ता रंजीता रोहतगी के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।
उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उन्हें (अभिनेता को) हिरासत में लेकर पूछताछ करना अपरिहार्य है।
अदालत ने कहा था कि चूंकि सिद्दीकी ने अपने बचाव में ‘घटना से पूरी तरह इनकार’ किया था, इसलिए उनका पौरुष परीक्षण अभी नहीं हुआ है और इस बात की ‘उचित आशंका’ है कि वह गवाहों को डरा सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए ‘अदालत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा’’।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि आदेश में उसके द्वारा की गई टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
सिद्दीकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया था कि शिकायतकर्ता एक थिएटर में 2016 में यौन दुर्व्यवहार और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव’ के निराधार और झूठे दावे पिछले पांच वर्षों से लगातार करती रही हैं।
भाषा सुरेश माधव
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