दिल्ली की एक अदालत ने उर्वरक घोटाले में रतुल पुरी को किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने उर्वरक घोटाले में रतुल पुरी को किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने उर्वरक घोटाले में रतुल पुरी को किया तलब
Modified Date: December 23, 2022 / 12:33 pm IST
Published Date: December 23, 2022 12:33 pm IST

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित उर्वरक घोटाले और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को शुक्रवार को तलब किया।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में दाखिल पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पुरी को 18 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा की दलीलों पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया इस मामले में पुरी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले और मोज़र बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। वह फिलहाल दोनों घोटालों से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं।

ईडी के अनुसार, उर्वरक घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह और इफ्को के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू. एस. अवस्थी भी शामिल हैं। मामला 2007 से 2014 के बीच अवस्थी, इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के प्रबंधक निदेशक पी. एस. गहलौत और अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को कथित तौर पर रिश्वत के रूप में किए गए 685 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान से संबंधित है।

ईडी के अनुसार, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) एक बहु-राज्य किसान सहकारी समिति है, जबकि आईपीएल उसकी एक कंपनी है जो उर्वरकों की आपूर्ति करती है। सरकार दरों को किफायती रखने के लिए उसे सब्सिडी प्रदान करती है।

भाषा निहारिका नरेश

नरेश


लेखक के बारे में