RBI का बड़ा ऐलान, 1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पेमेंट में होंगे ये बदलाव…. जानें पूरी खबर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट के पेमेंट मेथड में बदलाव के लिए एलान कर दिए हैं। दरशल RBI कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से लानें जा रहा हैं।

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  • Publish Date - August 24, 2022 / 02:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

Card-on-File Tokenization Rules by RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट के पेमेंट मेथड में बदलाव के लिए एलान कर दिए हैं। दरशल RBI कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से लानें जा रहा हैं। RBI की मानें तो कार्ड टोकनाइजेशन का नियम लागू होने से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाला पेमेंट अधिक सुरक्षित होगा,पेमेंट और ट्रांजैक्शन में भी आसानी रहेगी टोकनाइजेशन का नियम लागू होने के बाद जब भी कोई ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो खाते से जुड़ी सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी। जैसे कि आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड सेव होता है। इसके बाद हैकर्स आपके अकाउंट को आसानी से हैक नही कर पाएंगे।

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1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम से कोई भी पेमेंट कंपनी आपका पर्शनल डाटा सेव नही कर पाएगी।  कार्ड से जुड़ी हर जानकारी उन्हें एनक्रिप्टेड कोड में मिलेगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। कार्ड की डिटेल एनक्रिप्टेड कोड में होने से ट्रांजैक्शन सुरक्षित होगा। हैकिंग और साइबर फ्रॉड की घटना से छुटकारा मिलेगा। अगर कंपनियों के सर्वर में कार्ड की डिटेल पहले से मौजूद हो, तो उसे डिलीट करना होगा। साइबर अपराध को देखते हुए टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा टोकनाइजेशन का नियम पहले 1 जुलाई को लागू होने वाला था, लेकिन उसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया है।

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