ग्रीन जोन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट, तीसरे लॉकडाउन में देखें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश | Relaxation of economic activity in green zone areas See Home Ministry guidelines in the third lockdown

ग्रीन जोन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट, तीसरे लॉकडाउन में देखें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

ग्रीन जोन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट, तीसरे लॉकडाउन में देखें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : May 2, 2020/9:42 am IST

नई दिल्ली । भारत में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यह निर्देश 4 मई से 17 मई तक के लिए है। लॉकडाउन में इस बार कुछ छूट भी दी गई हैं। गाइडलाइन में देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है।

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तीसरे लॉकडाउन के दौरान भी रेल-बस और हवाई सेवाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी। वहीं मजदूरों को अपने राज्य वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन इसमें आम लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे । अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इस ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी। रेलवे काउंटर पर टिकट खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई है। जिन यात्रियों ने पहले ही रेल टिकट ले रखा है उनकी टिकट कैंसिल कर उन्हें राशि वापस भेज दी जायेगी।

देश में सभी तरह के शैक्षिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। होटल-रेस्तरां, थियेटर, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिम और अन्य फिटनेस सेंटर की सेवाएं फिलहाल शुरु नहीं की जाएंगी।

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सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

सोशल, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जा सकेगी ।

निर्देशानुसार सभी गैरजरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय अधिकारी विनियोग के तहत आदेश जारी करेंगे। स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखेंगे।

देश में तीन तरह के जोन बनाए गए हैं। इन रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी, हालांकि एकल दुकानों पर शराब की बिक्री की सकेगी । शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.

ऑटो रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी, कैब नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे।

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ग्रीन जोन में होगाा आवागमन में कुछ रियायतें-

ग्रीन जोन में, सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में बस में 50% सवारी तक बैठ सकेंगी तो 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे।

सभी मालवाहक वाहनों के यातायात की अनुमति दी गई है। कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमापार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इसके लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है। ऑरेंज जोन में भी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी गई है। चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री चल सकेंगे।

ऑनलाइन सप्लाई प्रारंभ

रेड जोन में आवश्यक समानों की ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर की दी गई है। प्राइवेट ऑफिस में 33% लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं, शेष को घर से ही काम करने की अनुमति होगी। रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति मिल गई है. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकेंगे।