ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की मिलेगी अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त | Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while Lockdown 3.0

ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की मिलेगी अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त

ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की मिलेगी अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : May 1, 2020/2:00 pm IST

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। दरअसल, लॉकडाउन 2.0 की मियाद तीन मई को खत्म होने वाली थी. हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा।

Read More: 4 से 17 मई तक पूरे देश में लागू किया गया लॉक डाउन 3.0, जानिए इस दौरान किन सेवाओं को मिलेगी छूट

जारी निर्देश में गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानों और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति को लेकर भी विचार किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को खोलने के लिए एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (2 gaz ki doori) सुनिश्चित करते हुए हरे क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।

Read More: विधायक और उनके भाई हुए कोरोना पॉजिटिव, राजधानी में साढ़े तीन हजार के पार हुई मरीजों की संख्या

जारी निर्देश के अनुसार कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

Read More: छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर, लॉकडाउन में भी प्रदेश में घटी बेरोजगारी दर, 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर

ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।

Read More: 10 मई तक बढ़ाया गया लॉक डाउन, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला

रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।

Read More: प्यार में खाए थे जीने मरने की कसम, जब नहीं बनी बात तो प्रेमी जोड़ों ने नदी में डूबकर दे दी जान