Retirement Age Hike News: शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का आदेश, इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी

Retirement Age Hike News: शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का आदेश, इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी

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  • Publish Date - September 9, 2025 / 01:27 PM IST,
    Updated On - September 9, 2025 / 01:27 PM IST

Retirement Age Hike News: शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का आदेश / Image: IBC24 Customized

HIGHLIGHTS
  • सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि
  • सत्र के अंत तक सेवा
  • पुनर्नियुक्त शिक्षकों को एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा

शिमला: Retirement Age Latest News शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जी हां सरकार ने शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र एक साल बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग के कर्मचारी 1 साल अधिक नौकरी कर सकेंगे। बता दें कि सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू 15 अगस्त को इस बात का ऐलान किया था और अब इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के फैसले से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा समेत विभिन्न शैक्षणिक विभागों में कार्यरत शिक्षकों को लाभ होगा।

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Retirement Age Latest News प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान सामान्य सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब सत्र के अंत तक अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस फैसले से संस्थानों को सत्र के मध्य में शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं, इससे छात्रों की शिक्षा और शैक्षणिक योजना बाधित भी नहीं होगी। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अधिसूचना की तिथि 27 अगस्त 2025 और उनके संबंधित शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले वाले महीने के अंतिम दिन के बीच होनी है, उन्हें स्वतः ही पुनर्रोजगार मिल जाएगा।

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इस अवधि के दौरान इन शिक्षकों को एक निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा, जिसकी गणना उनके अंतिम वेतन और उन्हें प्राप्त पूर्ण पेंशन के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी। ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अंतिम सामान्य भविष्य निधि और पेंशन कम्यूटेशन जैसे सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सत्रवार पुनर्रोजगार अवधि पूरी होने के बाद किया जाएगा। हालांकि नियमित मासिक पेंशन, सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू हो जाएगी।

वहीं, जो शिक्षक पुनर्रोजगार नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से 60 दिन पहले औपचारिक तौर पर सूचित करना होगा। इस अनुरोध के लिए एक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। जो शिक्षक अधिसूचना तिथि से 60 दिनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किसी भी समय विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

संस्थान की श्रेणी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तिथि

1. स्कूली शिक्षा 31 मार्च 2026
2. उच्च शिक्षा 31 मई 2026
3. चिकित्सा शिक्षा 31 मार्च 2026
4. आयुष शिक्षा 30 अप्रैल 2026
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) 31 जुलाई 2026
6. पॉलिटेक्निक 30 जून 2026
7. इंजीनियरिंग कॉलेज 30 जून 2026
8. फार्मेसी कॉलेज 30 जून 2026

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सरकार के इस "फैसले" से कौन से कर्मचारी प्रभावित होंगे?

इस फैसले से शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा सहित विभिन्न शैक्षणिक विभागों में कार्यरत शिक्षक प्रभावित होंगे

यह "नियम" कब से लागू होगा?

यह नियम उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 27 अगस्त 2025 और उनके संबंधित शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बीच आती है

क्या पुनर्नियुक्ति के लिए "आवेदन" करना होगा?

नहीं, यह पुनर्नियुक्ति स्वतः ही हो जाएगी, लेकिन जो शिक्षक पुनर्रोजगार नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से 60 दिन पहले सूचित करना होगा

"सेवानिवृत्ति" लाभों का भुगतान कब होगा?

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण जैसे सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सत्रवार पुनर्रोजगार अवधि पूरी होने के बाद किया जाएगा, हालांकि मासिक पेंशन सेवानिवृत्ति की मूल तिथि से शुरू हो जाएगी

"शैक्षणिक" संस्थानों के लिए सत्र की समाप्ति तिथि क्या है?

स्कूली शिक्षा: 31 मार्च 2026, उच्च शिक्षा: 31 मई 2026, मेडिकल शिक्षा: 31 मार्च, 2026, पॉलिटेक्निक: 30 जून 2026