RTE Free Admission 2025-26: 30 और 31 अक्टूबर को निकाली जाएगी लॉटरी, जानें कितने बच्चों ने कराया है दाखिले के लिए पंजीयन..

विज्ञप्ति में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार प्रत्येक बच्चे के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक अधिकार तथा राज्य भर में आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत और बाल-केंद्रित तरीके से संचालित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

RTE Free Admission 2025-26: 30 और 31 अक्टूबर को निकाली जाएगी लॉटरी, जानें कितने बच्चों ने कराया है दाखिले के लिए पंजीयन..

RTE Free Admission 2025-26 || Image- ANI Image file

Modified Date: October 24, 2025 / 02:53 pm IST
Published Date: October 24, 2025 1:09 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 7,717 स्कूलों ने आरटीई के तहत पंजीकरण किया
  • 30-31 अक्टूबर को प्रवेश और लॉटरी प्रक्रिया
  • आरटीई बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

RTE Free Admission 2025-26: चेन्नई: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए, तमिलनाडु भर के 7,717 स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कोटे के तहत पंजीकरण कराया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम द्वारा अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत एलकेजी के लिए कुल 81,927 छात्रों और कक्षा एक के लिए 89 छात्रों ने आवेदन किया है।

विज्ञप्ति के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम चरण इस प्रकार निर्धारित है: 30 अक्टूबर 2025 को पात्र बच्चों को उन स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा जहाँ लॉटरी की आवश्यकता नहीं है, और 31 अक्टूबर 2025 को, उन स्कूलों में जहाँ आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है, प्रवेश संस्था प्रमुख और अभिभावकों की उपस्थिति में आयोजित एक पारदर्शी और यादृच्छिक लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएँगे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सभी चयनित बच्चों को ईएमआईएस पोर्टल पर आरटीई कोटे के तहत आधिकारिक रूप से टैग किया जाएगा, जिससे वर्ष 2025-26 के लिए शैक्षणिक रोल में उनका समावेश सुनिश्चित हो जाएगा।

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति निधि में तमिलनाडु के हिस्से की राशि जारी करने के बाद आरटीई प्रवेश प्रारंभ करने की घोषणा की है।

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RTE Free Admission 2025-26: अभिभावकों और स्कूलों को याद दिलाया जाता है कि आरटीई-पात्र बच्चों से कोई ट्यूशन या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, और पहले से ली गई कोई भी राशि सात कार्यदिवसों के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। जिला निगरानी समितियाँ और राज्य हेल्पलाइन सहायता एवं शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार, सभी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक निजी स्कूलों की प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

तमिलनाडु में प्रवेश मुख्य शिक्षा अधिकारियों और जिला-स्तरीय निगरानी समितियों की देखरेख में, स्कूल ईएमआईएस पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं। अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चों, एचआईवी प्रभावित बच्चों, सफाईकर्मियों के बच्चों और दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

RTE Free Admission 2025-26: विज्ञप्ति में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार प्रत्येक बच्चे के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक अधिकार तथा राज्य भर में आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत और बाल-केंद्रित तरीके से संचालित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

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