उल्टा ‘तिरंगा’ फहराने पर हो सकती है सजा? जानिए क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम
उल्टा 'तिरंगा’ फहराने पर हो सकती है सजा? जानिए क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम! Rules of Flag Hoisting in india
नई दिल्लीः पूरा भारत देश इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का निर्णय किया है और इस अभियान को लेकर सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। मोदी सरकाण्र ने अपील करते हुए कहा है कि अपने घर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं।
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वहीं, लोग भी उत्साह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराने को तैयार है, लोगों में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर भरपूर जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि तिरंगा फहराने का नियम क्या है और उल्टा या मैला झंडा फहराने की क्या सजा हो सकती है। बता दें कि 1971 राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम अधिनियम के तहत कुछ नियम हैं।
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तिरंगा फहराने के नियम
- 1. तिरंगा का सम्मान सर्वोपरि हो
- 2. झंडा कभी उल्टा नहीं होना चाहिए
- 3. गंदा या फटा हुआ झंडा नहीं फहराना चाहिए
- 4. झंडे को किसी के भी समक्ष झुकाया नहीं जाए
- 5. तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज उससे ऊंचा न हो, न ही उसकी बराबरी पर हो
- 6. जिस पोल पर तिरंगा फहराया जाए, उस पोल पर कुछ और न रखा जाए, फूल माला भी नहीं
- 7. तिरंगा फहराते समय न वो जमीन पर लगे न पानी में
- 8. राष्ट्र ध्वज पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए
- 9. तिरंगा किसी के परिधान पर नहीं होना चाहिए
- 10. तिरंगा घर के किसी सामान कुशन या रुमाल पर भी नहीं होना चाहिए

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