शबरिमला स्वर्ण चोरी मामला: अदालत ने एसआईटी को मुख्य पुजारी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी

शबरिमला स्वर्ण चोरी मामला: अदालत ने एसआईटी को मुख्य पुजारी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी

शबरिमला स्वर्ण चोरी मामला: अदालत ने एसआईटी को मुख्य पुजारी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी
Modified Date: January 13, 2026 / 08:48 pm IST
Published Date: January 13, 2026 8:48 pm IST

कोल्लम (केरल), 13 जनवरी (भाषा) केरल के कोल्लम की सतर्कता अदालत ने मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को शबरिमला के मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरु को मंदिर के द्वारपालक (संरक्षक देवता) की प्रतिमाओं से सोने की चोरी के मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

अदालत ने यह आदेश विशेष जांच दल द्वारा अभियोजक सिजू राजन के माध्यम से दायर किए गए आवेदन पर दिया।

राजीवरु को पिछले सप्ताह भगवान अयप्पा मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के चौखट से सोना चोरी होने के मामले में हिरासत में लिया गया था।

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केरल उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर के द्वारपालक की प्रतिमाओं और गर्भगृह की चौखट से सोने की चोरी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के बाद से यह इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी है।

अभियोजक ने बताया कि राजीवरु को औपचारिक गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के भीतर अदालत में पेश किया जाएगा।

इस बीच, अदालत ने मुख्य पुजारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। अभियोजक ने यह भी बताया कि एसआईटी को तब तक याचिका पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

अधिवक्ता राजन ने बताया कि अदालत ने शबरिमला मंदिर से सोने की चोरी से जुड़े मामलों में पूर्व आरोपी और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष ए पद्मकुमार की हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

भाषा प्रचेता नरेश संतोष

संतोष


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