शबरिमला सोना चोरी मामला: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को मिली वैधानिक जमानत

शबरिमला सोना चोरी मामला: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को मिली वैधानिक जमानत

शबरिमला सोना चोरी मामला: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को मिली वैधानिक जमानत
Modified Date: March 4, 2026 / 02:29 pm IST
Published Date: March 4, 2026 2:29 pm IST

कोल्लम (केरल), चार मार्च (भाषा) कोल्लम की एक सतर्कता अदालत ने शबरिमला में भगवान अयप्पा मंदिर के द्वारपाल की मूर्तियों से सोने की कथित चोरी के मामले में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को बुधवार को वैधानिक जमानत दे दी।

पद्मकुमार को पहले ही मंदिर के श्रीकोविल के द्वार से कथित सोना चोरी से संबंधित मामले में वैधानिक जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब शाम तक उनकी जेल से रिहाई संभव है।

सूत्रों ने बताया कि टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष इस मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने वाले आठवें आरोपी हैं।

पद्मकुमार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व विधायक हैं और जब वह टीडीबी अध्यक्ष थे तब 2019 में उन्होंने ही शबरिमला की कलाकृतियों को सोने की परत चढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने का निर्णय लिया था। वह द्वारपाल सोना चोरी मामले में 11वें आरोपी हैं।

दोनों मामलों की जांच केरल उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

भाषा

खारी नोमान

नोमान


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