Saurabha Murder Case Meerut Latest Updates || Image- PTC News file
नई दिल्ली: देश के सबसे निर्मम हत्याकांड में शुमार राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। निचली अदालत ने इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी और मृतक राजा की पत्नी सोनम को जमानत दे दी है। (Saurabha Murder Case Meerut Latest Updates) क़ानून विशेषज्ञों के मुताबिक़ अदालत ने जमानत इस आधार पर दी कि पुलिस उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से जानकारी देने में नाकाम रही थी, जिससे उसके बचाव पक्ष को नुकसान हुआ।
बता दें कि, सोनम को मिली जमानत की शर्तें बेहद सख्त है। कोर्ट के मुताबिक़ सोनम को शिलॉन्ग छोड़ने की इजाजत नहीं है। वह न तो फ़रार होगी और न ही सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगी। सोनम को अदालत द्वारा तय की गई हर तारीख पर अदालत में हाज़िर होना होगा। सिवाय उचित अनुमति के, वह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगी। इसके अलावा वह इस अदालत की संतुष्टि के अनुसार, 50,000 रुपये (पचास हज़ार रुपये मात्र) का एक निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करेगी।
ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को 21 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था। (Saurabha Murder Case Meerut Latest Updates) आरोपी साहिल ने तब कोर्ट से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए समय मांगा था। जिस के बाद कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी।
साहिल को आज अपने बचाव में सफाई देनी थी, लेकिन कोर्ट में आरोपी पक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता रेखा जैन ने बताया कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में साहिल की तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, जिसे अदालत में रखा जाए, हालांकी, आज फिर एक बार समय मांगी गई, अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
सौरभ हत्याकांड मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेशराज शर्मा ने बताया कि 13 महीने बाद अदालत में 21 अप्रैल को मुस्कान और साहिल को ले जाया गया था। दोनों पहले के मुकाबले गुमसुम रहने लगे हैं। साहिल जेल में सब्जियां उगा रहा है और मुस्कान अपनी 6 माह की बेटी के साथ खुद को व्यस्त रखती है और पूजा पाठ करती है। (Saurabha Murder Case Meerut Latest Updates) इस पूरे मामले में सौरभ के भाई बबलू का कहना है कि साहिल के पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ अदालत को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
साहिल के भाई बबलू ने बताया कि इस घटना से उनके परिवार पर क्या गुजरी है, ये कोई नहीं जान सकता। वहीं, अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह ने कहा कि उनका पक्ष मजबूत है, सभी 22 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज पहले ही हो चुके हैं, जो कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सौरभ को बेहद ही क्रूरता से मौत के घाट उतारा गया था। बता दे की इस पूरे मामले में साहिल ने कोर्ट में कहा था की हत्या की रात वह तो मेरठ में था ही नहीं, हालांकि, इस बारे में कोई सबूत अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है. अब फिर एक बार 30 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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