जेकेसीए की चुनाव याचिका की सुनवाई पर न्यायालय सहमत, अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं होगा
जेकेसीए की चुनाव याचिका की सुनवाई पर न्यायालय सहमत, अगले आदेश तक परिणाम घोषित नहीं होगा
नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ का चुनाव निर्धारित तिथि (10 जनवरी) को कराये जाने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन अगले आदेश तक चुनाव परिणाम घोषित न करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने क्रिकेट संघ के आगामी चुनाव से संबंधित याचिका की सुनवाई पर बृहस्पतिवार को सहमति जताई।
याचिका में स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने की मांग की गई थी, ताकि निर्वाचन सूची तैयार करना संभव हो सके और चुनाव को इस संगठन के संविधान के अनुसार आयोजित किया जा सके।
पीठ ने ‘यूथ क्रिकेट क्लब’ एवं अन्य की याचिका पर जेकेसीए से जवाब तलब किया और इस मामले की सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख निर्धारित की।
अदालत ने कहा कि इस बीच, चुनाव निर्धारित तिथि पर कराये जाएंगे, लेकिन इसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
विभिन्न क्लब की याचिकाओं में यह भी अनुरोध किया गया है कि जेकेसीए का प्रबंधन करने के लिए उच्च्तम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्रशासक नियुक्त किया जाए, जिन्हें इस क्रिकेट संघ के दैनिक प्रशासन का पूरा अधिकार बीसीसीआई की मौजूदा उपसमिति के हाथों से लेने की अनुमति हो।
जेकेसीए से संबद्ध कई क्लब ने आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि इस मामले में संविधान का उल्लंघन किया गया है और 16 क्लब को मतदान प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
भाषा सुरेश रंजन
रंजन

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