न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में अरुण पुरी की याचिका स्वीकार की

न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में अरुण पुरी की याचिका स्वीकार की

न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में अरुण पुरी की याचिका स्वीकार की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 pm IST
Published Date: October 31, 2022 12:21 pm IST

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2007 में प्रकाशित एक कथित मानहानिकारक लेख को लेकर ‘इंडिया टुडे’ के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली पीठ ने उस पत्रकार की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसने इंडिया टुडे पत्रिका में कथित मानहानिकारक लेख लिखा था।

न्यायमूर्ति ललित ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमने पुरी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और पत्रकार की अपील को खारिज कर दिया है। हमने लोक सेवकों की याचिका को भी स्वीकार कर लिया है।’’

मानहानि की शिकायत पत्रिका में प्रकाशित एक लेख ‘मिशन मिसकंडक्ट’ को लेकर दर्ज कराई गई थी और इसमें एडिनबर्ग में तैनात एक भारतीय मिशन अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।

भाषा सिम्मी नरेश

नरेश

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