इंस्टाग्राम खाता बंद किए जाने के खिलाफ एसएफआई की याचिका पर फैसला किया जाए: अदालत
इंस्टाग्राम खाता बंद किए जाने के खिलाफ एसएफआई की याचिका पर फैसला किया जाए: अदालत
नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र की शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) से कहा कि वह ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (एसएफआई) का इंस्टाग्राम खाता बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला करे।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि उन्हें ‘‘उम्मीद’’ है कि जीएसी तीन हफ्ते के अंदर एसएफआई की अपील पर फैसला करेगी।
एसएफआई ने अपनी याचिका में कहा कि मेटा से जुड़े मंचों के शिकायत अधिकारी द्वारा समस्या का समाधान न किए जाने के बाद, संगठन ने 12 अगस्त को जीएसी के समक्ष अपील दायर की थी।
एसएफआई के वकील ने कहा कि अपील 30 दिन की तय समयसीमा से अधिक समय से लंबित है। उन्होंने अदालत से जीएसी को इस पर निर्णय लेने का निर्देश देने का आग्रह किया।
केंद्र के वकील ने कहा कि जीएसी को सलाह दी जाएगी कि वह अपील का निपटारा जल्द से जल्द, यानी तीन-चार हफ्ते के भीतर करे।
एसएफआई ने दलील दी कि उसका खाता बात रखने का मौका दिए बिना या किसी उल्लंघन के बारे में बताए बिना ही निष्क्रिय कर दिया गया।
भाषा नेत्रपाल पारुल
पारुल

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