शराब की होम डिलीवरी को लेकर दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को दिया ये निर्देश

शराब की होम डिलीवरी को लेकर दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को दिया ये निर्देश

शराब की होम डिलीवरी को लेकर दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को दिया ये निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: May 8, 2020 2:38 pm IST

नई दिल्ली: लॉक डाउन के बीच केंद्र सरकार ने देश में शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में शराब दुकानों में भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके इसलिए ऑनलाइन शराब बिक्री का फैसला लिया है। वहीं, दूसरी ओर शराब की होम डिलीवरी को लेकर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही यह भी कहा है कि शराब की होम डिलीवरी पर राज्य की सरकारों को विचार करना होगा। मामले में सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

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मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों और मानकों को बनाए रखने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए।

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गौरतलब है कि शराब दुकानें खुलने के साथ ही शराब प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। देश के कई राज्यों में ऐसा नजारा देखा गया। वहीं, दुकानों के खुलते ही शराब की बंपर सेल देखने को मिला हालांकि सरकार ने साफ कहा था कि शराब की दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी का उचित पालन किया जाए। इसके बाद कई जगह लंबी-लंबी कतारें देखी गई थीं।

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