SC On Abortion Petition: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कराने वाली याचिका को किया खारिज, कहा- गर्भपात कराना एक बच्चे को मारने के समान
SC On Abortion Petition: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महिला को गर्भपात न कराने का फैसला सुनाया है।
SC On Abortion Petition: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महिला को गर्भपात न कराने का फैसला सुनाया है। बता दें एख महिला ने 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में एकक याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमती मांगी थृी, जिसपर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दिया है। SC ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब गर्भपात कराना एक बच्चे को मारने के तुल्य होगा और वो एक अजन्में बच्चे को मारने का आदेश नही दे सकते।
SC On Abortion Petition: आपको बता दें कि मामला दिल्ली की एक महिला का है जो 2 बच्चों की मां है औऱ 24 हफ्तों से गर्भवती थी लेकिन उसका कहना है कि उसको इस बात का पता नही था की वो गर्भवती है। साथ ही उसका कहना था कि वह अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद मानसिक तनाव का शिकार रही है जिसके कारण वह अपने तीसरे बच्चे की देख रेख करने मे असमर्थ है । जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने महिला कि मानसिक स्थिती को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए एम्स की डॉक्टर का कहना था कि शीशु के जीवित बचने की पूरी संभावना है। ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या टर्मिनेशन से पहले बच्चे की हृदय की धड़कनों को बंद करने की इजाज़त दी जा सकती है. डॉक्टरों का कहना था कि असमान्य भ्रूण के केस में तो हम ऐसी प्रकिया को अंजाम देते हैं, पर सामान्य केस में ऐसा नहीं होता। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि – हमें अजन्मे बच्चे के अधिकार को मां के अधिकार के साथ बैलेंस करने की जरूरत है। वो एक जीवित भ्रूण है। क्या आप चाहते हैं कि हम AIIMS के डॉक्टरों को उसके दिल को रोकने के लिए कहें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी बच्चे को नहीं मार सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी और महिला की वकील को गर्भवती महिला से बात करने का आदेश दिया। वही केस की अगली और हो सकता है कि आखरी सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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