ईवीएम से चुनाव चिह्न हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से न्यायालय का इनकार

ईवीएम से चुनाव चिह्न हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से न्यायालय का इनकार

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  • Publish Date - November 1, 2022 / 01:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से चुनाव चिह्न हटाकर उम्मीदवार की जानकारी रखने संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गयी थी कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न हटाये जाएं और उसकी जगह उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी जाए और तस्वीर लगाई जाए।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय निर्वाचन आयोग या अन्य प्राधिकारों के समक्ष इस विषय को लेकर जा सकते हैं और वे इस पर विचार कर सकते हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस कदम से मतदाताओं को कुशल, परिश्रमी और ईमानदार उम्मीदवारों को वोट देने में मदद मिलेगी और ‘टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के आकाओं की तानाशाही को रोका जा सकेगा’।

भाषा वैभव नरेश

नरेश