न्यायालय का दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दर्जा देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार
न्यायालय का दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दर्जा देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार
नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय के नौ जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।
उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में वर्गीकृत करता है।
उच्च न्यायालय ने माना था कि याचिकाकर्ता ने उन मुद्दों को फिर से उठाया है जिनका निपटारा उच्चतम न्यायालय पहले ही कर चुका है और चुनाव चिह्न आदेश को किसी भी वैधानिक शक्तियों से रहित या भेदभावपूर्ण मानने का कोई कारण नहीं है।
उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन आयोग अवैध रूप से राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता देता है, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
भाषा शोभना दिलीप
दिलीप

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