न्यायालय ने हिरासत में मौत मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी पर जवाब मांगा |

न्यायालय ने हिरासत में मौत मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी पर जवाब मांगा

न्यायालय ने हिरासत में मौत मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी पर जवाब मांगा

:   Modified Date:  April 17, 2024 / 03:07 PM IST, Published Date : April 17, 2024/3:07 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिनकी हिरासत में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह मामला 2013 का है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने मृतक के भाई आनंद राय कौशिक की याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की।

आनंद कौशिक ने वकील राहुल गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी याचिका में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल 28 नवंबर को पारित आदेश को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके भाई सतेंद्र कौशिक की 25 जुलाई 2013 को फरीदाबाद के एनआईटी पुलिस थाने में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।

आनंद कौशिक ने यह भी दावा किया है कि बिल का भुगतान न करने के आरोप में एक होटल मैनेजर की शिकायत पर उनके भाई को पुलिस ने बिना किसी प्राथमिकी के हिरासत में ले लिया था।

हालांकि, पुलिस ने दावा किया है कि सतेंद्र कौशिक ने पुलिस थाने के शौचालय की खिड़की से फंदा लगाकर आत्महत्या की।

भाषा शफीक नरेश

नरेश

 

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