शादी लायक नहीं है उम्र, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहें- सुप्रीम कोर्ट

शादी लायक नहीं है उम्र, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहें- सुप्रीम कोर्ट

शादी लायक नहीं है उम्र, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहें- सुप्रीम कोर्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: May 6, 2018 11:10 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को सही ठहराते हुए कहा कि शादी होने पर रद्द नहीं किया जा सकता इसलिए जबतक शादी योग्य उम्र नहीं हो जाती तबतक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी युवक की शादी 21 साल से पहले की जाती है तो वह अपनी पत्नी के साथ लिव इन में रह सकता है।

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यही नहीं जब लड़का-लड़की को लगे कि उनकी उम्र शादी के लिए हो गई तब वो शादी कर सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार कोई नहीं छिन सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालत का काम है कि वह निष्पक्ष निर्णय ले, न कि एक मां की तरह भावनाओं में बहे और न ही एक पिता की तरह अहंकारी बने।

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दरसअल, ये मामला अप्रैल 2017 का है जब केरल के एक कपल ने शादी की लेकिन लड़की की उम्र 19 साल यानी शादी लायक थी और लड़के की उम्र 20 यानी शादी के लिए नहीं थी। जिसके बाद लड़की के पिता नहीं लड़के पर अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया। लेकिन लड़के के पक्ष वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए लिव इन रिलेशनशिप को सही बताया है।

 

वेब डेस्क, IBC24


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