न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के मामले में सुनवाई पर रोक लगाई

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न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के मामले में सुनवाई पर रोक लगाई

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  • Publish Date - February 25, 2026 / 01:04 PM IST,
    Updated On - February 25, 2026 / 01:04 PM IST

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। याचिका में सोरेन ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें बार बार समन जारी किए जाने को भी चुनौती दी थी।

सोरेन ने अपनी याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

ईडी द्वारा दायर एक मामले में एक विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत द्वारा सोरेन के खिलाफ संज्ञान लिया था। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को इसे रद्द करने से इनकार कर दिया जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता को झटका लगा।

जमीन घोटाले में कथित संलिप्तता से जुड़े मामले में जारी समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने के कारण जांच एजेंसी ने सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा