कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस होगी वापस, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, इतने प्रतिशत किया जाएगा एडजस्ट

school fees will be refunded कोरोना काल में ली गई 15% स्‍कूल फीस होगी माफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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  • Publish Date - January 16, 2023 / 05:20 PM IST,
    Updated On - January 16, 2023 / 05:22 PM IST

school fees will be refunded: प्रयागराज। हाईकोर्ट ने स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है की साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15% माफ किया जायेगा। यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मुनीर ने दिया।

school fees will be refunded: अदालत में याचिकाकर्ता अभिभावकों की ओर से ने पक्ष रखते हुए जोर दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों में साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी गई। इस प्रकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस से एक भी रुपया ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है।

school fees will be refunded: याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के हाल ही में दिए हुए फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा बिना कोई सेवा दिए फीस की मांग करना, मुनाफाखोरी व शिक्षा का व्यवसायीकरण ही है।

school fees will be refunded: हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा। साथ ही साथ, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% मूल्य वापस लौटाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी सकूलों को 2 महीने का समय दिया है। सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और फैसला आज 16 जनवरी को आया है।

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