राजधानी में 29 दिनों के तक धारा 144 लागू, इस वजह से प्रसाशन ने लिया बड़ा फैसला, जानें कारण

राजधानी में 29 दिनों के तक धारा 144 लागू, इस वजह से प्रसाशन ने लिया बड़ा फैसला, जानें कारण! Section 144 implemented in Delhi

राजधानी में 29 दिनों के तक धारा 144 लागू, इस वजह से प्रसाशन ने लिया बड़ा फैसला, जानें कारण

Section 144 implemented in Lucknow

Modified Date: January 20, 2024 / 06:54 am IST
Published Date: January 19, 2024 5:24 pm IST

नई दिल्ली। Section 144 implemented in Delhi 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है। जारी गाइडलाई के अनुसार, पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी।

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Section 144 implemented in Delhi इस दौरान दिल्ली के अंदर पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग, पैरा मोटर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक लागू रहेगा।

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मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हल्के विमान, ड्रोन और गर्म हवा वाले गुब्बारों के अलावा आदेश में विमान से पैराशूट के सहारे कूदने का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ”गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर से उप-पारंपरिक हवाई चीजों (सब-कन्वेन्शनल एरियल प्लेटफॉर्म्स) की उड़ान पर दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।”

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