प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक लोकसभा में पेश, सरकार ने स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक लोकसभा में पेश, सरकार ने स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 02:26 PM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 02:26 PM IST

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश किया और इसे विचार-विमर्श के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा।

द्रमुक सांसद अरुण नेहरू ने सदन में विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बिगाड़ेगा।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक तरीके से विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार, जांच संबंधी और अर्द्धन्यायिक शक्तियां एक ही बोर्ड को देगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक पेश किए जाते समय इन बिंदुओं को उठाने की जरूरत नहीं है और सरकार इसे संसद की स्थायी समिति को भेजना का प्रस्ताव रख रही है, इसलिए इन पर वहीं विचार-विमर्श होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोनों विपक्षी सदस्यों ने एक भी बिंदु ऐसा नहीं उठाया जो सरकार की विधेयक लाने की विधायी क्षमता से जुड़ा हो।

सीतारमण ने विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा।

पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कहा कि विधेयक को संसदीय समिति को भेजने के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे।

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 और प्रतभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 के प्रावधानों को मिलाकर एक एकीकृत संहिता बनाना है।

इसका उद्देश्य निवेशकों के संरक्षण को मजबूत करना और देश के वित्तीय बाजारों में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना भी है।

भाषा वैभव माधव

माधव