सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसले के लिए सत्र अदालत को और समय मिला

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसले के लिए सत्र अदालत को और समय मिला

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसले के लिए सत्र अदालत को और समय मिला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 pm IST
Published Date: November 3, 2022 3:30 pm IST

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यहां की सत्र अदालत को और समय दिया है।

न्यायाधीश ने इस मामले में शेष जिरह को 11 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए।

न्यायाधीश ने इस का भी संज्ञान लिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की अनुपलब्धता के कारण मामले में स्थगन लिया। मामले को अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है ।

इससे पहले न्यायाधीश ने मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, और जमानत के बारे में फैसला करने के लिये समय सीमा निर्धारित की थी, जो अब समाप्त होने वाली है ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में आप नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, इसके आधार पर ईडी ने धन शोधन मामले में जैन और दो अन्य को गिरफ्तार किया था।

जैन पर कथित रूप से खुद की चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

भाषा रंजन पवनेश

पवनेश


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