JNU Latest News: “मिलने आओ, वर्ना फेल कर दूंगा”.. मेल प्रोफ़ेसर का कॉलेज गर्ल को मैसेज.. उसके बाद छात्रा ने उठाया ये कदम..

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  • Publish Date - April 30, 2024 / 02:44 PM IST,
    Updated On - April 30, 2024 / 02:44 PM IST

नई दिल्ली: जेएनयू की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है जिसके बाद उसने परिसर में आना-जाना बंद कर दिया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। छात्रा का यह भी आरोप है कि उसकी शिकायत के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद छात्रा ने विश्वविद्यालय परिसर में आना-जाना बंद कर दिया। (Sexual harassment of student in JNU) इसके बाद प्रोफेसर ने छात्रा की दोस्तों से उसके बारे में जानने की कोशिश की। इस घटना को लेकर जेएनयू छात्र संघ का भी बयान सामने आया है।

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छात्र संघ का आरोप है कि प्रोफेसर ने मैसेज और फोन कॉल करके पीड़िता को परेशान किया गया और उसे मिलने के लिए बुलाया गया। छात्रा की ओर से इनकार किए जाने के बाद उसे फेल करने की धमकी दी गई। छात्र संघ ने कहा कि महिला ने इस मामले में पीड़िता ने 10 अप्रैल को प्रोफेसर के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र संघ ने इस मामले में आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी- आईसीसी

इस मामले में आईसीसी अध्यक्ष प्रो. वंदना मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच जारी है। यह आंतरिक और संवेदनशील मामला है। पूरी जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी प्रोफेसर का फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। वहीं पीड़िता के विभागाध्यक्ष प्रो। शोभा शिवशंकरन ने कहा कि छात्रा के विश्वविद्यालय परिसर छोड़ दिया है इस बात की कोई जानकारी उन्हें नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले महीने भी जेएनयू से एक ऐसा ही मामला सामने आया था। एक छात्रा ने विश्वविद्यालय के दो पूर्व छात्र समेत चार लोगों के खिलाफ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। (Sexual harassment of student in JNU) छात्रा की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर पीड़िता ने 10 से ज्यादा दिन तक विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया था। बाद में इस मामले में जांच शुरू की गई, फिलहाल यह मामला आईसीसी के पास है और अदालत में विचाराधीन है।

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