गायक जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिली

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गायक जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिली

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  • Publish Date - September 29, 2026 / 09:42 PM IST,
    Updated On - September 29, 2026 / 09:42 PM IST

गुवाहाटी, 29 सितंबर (भाषा) दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी, लेकिन उनकी मौत से संबंधित मामले में वे जेल में ही रहेंगे।

गिरफ्तारी के दौरान जांच अधिकारियों द्वारा तय प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के बाद दोनों पीएसओ नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को जमानत दी गई।

मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने दोनों सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश सैयद इमदादुर रहमान की अदालत ने उन्हें जमानत दी।

न्यायाधीश ने 23 सितंबर को दिए गए आदेशों में कहा कि दोनों आरोपियों को कभी कोई गिरफ्तारी ज्ञापन या बीएनएसएस की धारा 47 या धारा 48 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

अदालत ने कहा, “आरोपियों की रिहाई के लिए दायर जमानत याचिका मंजूर की जा सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी प्रक्रिया दोषपूर्ण है।”

बोरा और बैश्य को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) और सतर्कता प्रकोष्ठ ने उनके बैंक खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता लगाया था।

उनके खिलाफ मामला आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप से जुड़ा है।

हालांकि, संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बावजूद दोनों को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे जुबिन गर्ग की रहस्यमय मौत से जुड़े मामले में भी आरोपी हैं।

जुबिन की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (एनईआईएफ) के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए सिंगापुर गए थे।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप